UP में कुत्ते को लेकर आया बड़ा फैसला, दो बार काटने पर होगी उम्र कैद की सजा
शहरों में घूमते आवारा कुत्ते कई बार लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कुत्तों को काबू में करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, अगर कोई आवारा कुत्ता दो बार किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसे आजीवन कैद की सजा दी जाएगी. सुनने में यह आदेश थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह गंभीर और वास्तविक है.
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