फोटो-एएनआई
UP News: उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से लगातार अवैध तरीके से धर्मांतरण के समाने आते मामलों को देखते हुए प्रशांत कुमार, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने गाजियाबाद में गेमिंग के जरिए सामने आए धर्मांतरण के मामले के सामने आने के बाद कहा है कि, लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जबरदस्ती कराया जाए तो कार्रवाई की जाएगी.
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून 27.11.2020 से लागू है। सरकार द्वारा जो एक्ट लाया गया था उसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। जो भी लव जिहाद के दायरे में लाते हुए धर्मांतरण को जोर दे रहे हैं उनके खिलाफ विधि संबंधित कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। सामान्य धर्मांतरण के… pic.twitter.com/7uHOlH47Mm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2023
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, लखनऊ, प्रशांत कुमार ने कहा कि, “उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून 27.11.2020 से लागू है. सरकार द्वारा जो एक्ट लाया गया था उसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है. जो भी लव जिहाद के दायरे में लाते हुए धर्मांतरण को जोर दे रहे हैं उनके खिलाफ विधि संबंधित कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है.” अपने बयान में उन्होंने आगे कहा है कि, “सामान्य धर्मांतरण के भी समय-समय पर केस सामने आते हैं जैसे गाजियाबाद के एक बच्चे को प्रेरित करके गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराए जाने का केस प्रकाश में आया है और पूछताछ कर मुख्य अभियुक्त को दूसरे राज्य लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.” इसी के साथ कहा कि, “लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कराया जाए तो कार्रवाई की जाएगी.”
बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद में 12 से 20 साल तक की उम्र के बच्चों को गेम में जिता देने व नम्बर बढ़ा देने के साथ ही रुपयों का लालच देने के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था. इस मामले में एक परिजन की शिकायत के बाद जब पुलिस ने खोजबीन की तो बड़ा रैकेट सामने आया है. इस मामले में एक मौलाना के साथ ही मास्टरमाइंड खान शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर बद्दो से कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है. इसी के साथ पुलिस इस पूरे रैकेट की तह तक जाने का प्रयास कर रही है.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.