संजय सिंह (फोटो फाइल)
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप ) नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद जाने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी. अदालत ने सिंह को 8 फरवरी या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी है.
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि 3 फरवरी 2024 को इस अदालत ने जेल अधिकारियों को आरोपी को सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए न्यायिक हिरासत में राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया था. हालांकि, उन्हें राज्यसभा में ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी और इसलिए उन्हें 8 फरवरी और 9 फरवरी, 2024 को फिर से राज्यसभा में ले जाने का निर्देश दिया गया है.
जेल अधीक्षक को दिया निर्देश
अदालत ने आगे निर्देश दिया कि आवेदक को उपरोक्त तारीखों में से किसी एक पर शपथ दिलाने के लिए न्यायिक हिरासत से और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाया जाएगा, जिस दिन उसे उपरोक्त उद्देश्य के लिए दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है. इस संबंध में जेल अधीक्षक को राज्यसभा सचिवालय से संवाद करने का निर्देश दिया जा रहा है. कोर्ट ने सिंह के वकील को संबंधित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाकर संजय सिंह से मिलने की अनुमति दे दी है.
कल नहीं ले पाए थे शपथ
बता दें कि कल 5 फरवरी, 2024 को, संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ली क्योंकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि उच्च सदन की कार्यवाही सूचीबद्ध होती है जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है. संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के कामकाज में सूचीबद्ध नहीं था और इस मामले पर राज्यसभा से कोई संचार कभी विचार के लिए नहीं आया.
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पिछले साल हुए थे गिरफ्तार
सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति मामले में सिंह द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था.
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