लेऑफ पर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में कहा कि जो MNC कंपनियां एक से ज्यादा राज्यों में हैं और जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, उनके नियमों का पालन केवल पेमेंट ऑफ़ ग्रैचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है. शेष उनकी सारी शर्तों का पालन संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा कराया जाता है.
Layoffs पर सरकार का क्या रोल होता है, श्रम और रोजगार मंत्री ने संसद में दिया जवाब – आईटी सेक्टर में लेऑफ हो रहे हैं, इसपर सरकार का क्या रोल है. श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्पुट एक्ट के सेक्शन 2KKK में layoff की परिभाषा और तरीका दिया हुआ है. जहां तक इसके संबंध में कार्यवाही करने का सवाल है, जो राज्य कम्पीटेंट अथॉरिटी है वह इसके संबंध में कार्यवाही करने का अधिकारी है. जो भी IT फर्म जिन राज्यों में हैं, वहां की कम्पीटेंट अथॉरिटी layoff पर कार्यवाही करती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी संस्थान में कानून का पालन नहीं होगा और हमारे संज्ञान में लाया जाएगा, तो उसपर कार्यवाही की जाएगी.