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UP News: जानें यूपी में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीदने का है हकदार और क्या हैं यहां के नियम?

निवेश का नाम आते ही जमीन का ख्याल हम सभी के दिमाग में भी सबसे पहले आता है.

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सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो फाइल)

UP News: उत्तर प्रदेश में अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. बता दें कि हर कोई निवेश के उद्देश्य से जमीन खरीद कर डाल देता है कि जब दाम बढ़ेंगे तब बेचा जाएगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इस मामले में भी धोखा खा जाते हैं. ऐसे में ये जरूरी है कि जिस भी प्रदेश में आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, वहां से नियमों को जान लें. वैसे भारत में अलग-अलग राज्यों में इसके अलग-अलग नियम हैं. पूरे देश में जमीन रखने का एक-सा कानून नहीं है. ऐसे में बात अगर यूपी की बात करें तो यहां सरकार के नियमों के अनुसार एक शख्स अपने नाम पर अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि ही खरीद सकता है. इससे ज्यादा जमीन खरीदने की यहां अनुमति नहीं है.

यूपी में जमीन खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाएं तो इस बात की पूरी जानकारी कर लें कि भूमि सरकारी न हो. खतौनी में यह देखना होगा कि वो जमीन श्रेणी 1 (क) की होनी चाहिए.
जमीन का नक्शा देखने के साथ-साथ रेजिस्ट्री ऑफिस उसका 12 साल का रिकॉर्ड भी जरूर देख लें.
जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाकर देख लें कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उस पर उसका कब्जा है भी यह नहीं.

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ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आप जमीन किसी SC/ST समाज के शख्स से खरीद रहे हैं तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी होगी. अगर बिना परमिशन खरीदेंगे तो वह जमीन राज्य सरकार के पक्ष में चली जाएगी.
इसी के साथ ही खतौनी को देखेंगे तो उस पर 16 डिजिट के एक कोड होगा, जिसका आखिरी अंक 12 होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है.
जमीन खरीदने से पहले इस बात की जानकारी लेनी भी जरूरी है कि भूमि किसी बैंक में बंधक न हो, अन्यथा दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा.
जब भी कोई जमीन खरीदने जाएं तो सीएच 41 और 45 में यह देख लें कि वह भूमि चकरोड, मरघट, खलिहान, चारागाह में न आ रहीं हो.

-भारत एक्सप्रेस



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