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सीओ Ziaul Haq के हत्यारों को CBI की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा,पढ़ें क्या है पूरा मामला

कोर्ट ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है. कोर्ट ने प्रत्येक पर 19 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है.

CO Ziaul Haq Murder Case

सीओ जियाउल हक हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास.

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में साल 2013 में तत्कालीन सीओ जियाउल हक (Ziaul Haq) की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है. कोर्ट ने प्रत्येक पर 19 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है.

इन्हें मिली सजा

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज धीरेंद्र कुमार ने जिन 10 दोषियों को सजा सुनाई है, उसमें फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, पन्नालाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल उर्फ बुल्ले पटेल शामिल हैं. इन सभी को कोर्ट ने 5 अक्टूबर को दोषी करार दिया था.

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि 2 मार्च 2013 को जमीनी विवाद में कुंडा के बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसकी जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीओ जियाउल हक, हथिगवां थाना प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा के एसओ सर्वेश मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे. जहां पर उग्र भीड़ ने उन्हें घेर लिया. इसी बीच कहासुनी के दौरान किसी ने नन्हे प्रधान के छोटे भाई सुरेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने सीओ जियाउल हक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

-भारत एक्सप्रेस



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