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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई टली, जानें वजह

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आरोपियों को आरोप पत्र की प्रतियां एवं उससे जुड़े अन्य दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है.

Rouse Avenue Court

प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आरोपियों को आरोप पत्र की प्रतियां एवं उससे जुड़े अन्य दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी से यह सब अगली सुनवाई से पहले मुहैया करा देने को कहा है.

कोर्ट 13 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा. इस मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे. आरोपियों के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि उन्हें आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अभी तक नहीं मिली है. न्यायाधीश ने ईडी का पक्ष भी सुना जिसने आरोपियों को डिजिटल रिकार्ड की प्रति/शेष दस्तावेज/उपकरणों की प्रति मुहैया कराने के लिए और समय की मांग की थी.

आबकारी मामला वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार व क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोपों से संबंधित है. उस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. ईडी ने इस मामले में 22 अगस्त, 2022 को मामला दर्ज किया था.

-भारत एक्सप्रेस



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