विधायक नरेश बालियान. (फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान से जुड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत एक मामले में जेल से दो आरोपियों की वर्चुअली पेश करने का निर्देश दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि 19 दिसंबर को रोहित और सचिन चिकारा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित की जाए.
अदालत दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें सभी आरोपियों के मामले को द्वारका की निचली अदालत से राउज एवेन्यू की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है. न्यायालय ने आदेश दिया जेल अधीक्षक कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे.
सभी मामले की सुनवाई की जाए
पुलिस के अनुसार सह-आरोपी बालियान के लिए रिमांड आदि की मांग करने वाले आवेदनों पर राउज एवेन्यू जिला न्यायालय में एक विशेष MP-MLA अदालत द्वारा सुनवाई की जा रही है, जबकि अन्य से संबंधित इसी तरह के आवेदन द्वारका में नामित मकोका अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किए जा रहे हैं. ऐसे में एमपी/एमएलए से संबंधित विशेष अदालत को सभी आरोपियों के मामले की सुनवाई की जानी चाहिए.
जस्टिस ओहरी ने कहा कि हालांकि स्थानांतरण याचिका पर नोटिस दोनों आरोपियों को दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ. एक अन्य आरोपी रितिक की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि अगर मामला विशेष अदालत को भेजा जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
4 दिसंबर को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने कथित संगठित अपराध के लिए मकोका मामले में बालियान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, जिस दिन उन्हें कथित जबरन वसूली के एक मामले में अदालत ने जमानत दी थी. विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने पहले पुलिस को उत्तम नगर के विधायक की आगे की रिमांड देने से इनकार कर दिया था और उन्हें 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए अवलंबन निधि योजना, 2024 को लागू करने का आदेश दिया
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.