ताजमहल के 500 मीटर के भीतर लगभग 400 दुकानें फिलहाल नहीं हटेंगी।
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से कहा कि अगर आप उनका पुनर्वास नही कर सकते तो क्यों ना वहीं रहने दिया जाए?
वही यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी पुनर्वास पर कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है।
हालांकि कि कोर्ट ने तीन महीने मे पुनर्वास के मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ताजमहल के 500 मीटर के भीतर 400 दुकानों के पुनर्वास की मांग की गई है।
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.