रांची की अदालत ने 2014 में रांची में हुई सिलागैन हिंसा से जुड़े एक मामले में 44 आरोपियों को बरी कर दिया है. तब ईद पर दो समुदायों के बीच नमाज की जगह को लेकर हिंसा भड़क गई थी. चान्हो थाने में 4 प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अन्य तीन प्राथमिकी में ट्रायल जारी है.