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भूमिधरी जमीन पर पुलिस निर्माण कार्य पर रोक, सीमांकन कराने के दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की केराकत तहसील के पुरेवा गांव में याची दल सिंगार की असंक्रमणीय भूमिधरी भूमि पर पुलिस द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है और सीमांकन कराने का आदेश दिया है.

Karkardooma Court of Delhi

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की केराकत तहसील के गांव पुरेवा के याची की असंक्रमणीय भूमिधरी भूमि प्लाट संख्या 687पर पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है और भूमि पर याची के हिस्से का सीमांकन कराने का निर्देश दिया है.यह आदेश न्यायमूर्ति सी के राय ने दल सिंगार की याचिका पर अधिवक्ता नित्य प्रकाश तिवारी को सुनकर दिया है.

याचिका में याची की भूमि कब्जे में हस्तक्षेप न करने तथा यथास्थिति कायम रखने का समादेश जारी करने की मांग की गई है. इससे पहले कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी.

बंदोबस्त अधिकारी ने आख्या दी कि विवादित भूमि का याची असंक्रमणीय भूमिधर है. किंतु उसका कब्जा नहीं है.बंजर भूमि है.उसी के एक कोने में पुलिस विभाग एक कमरे का निर्माण करा रहा है.निर्माण रोक दिया गया है. जिसपर कोर्ट ने कहा अगले आदेश तक विवादित भूमि पर निर्माण नहीं होगा.और भूमि का सीमांकन कराया जाय. याचिका की अगली सुनवाई 14अगस्त को होगी.

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-भारत एक्सप्रेस 



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