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HSRP: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान! आज से होगा चालान, भरना पड़ेगा जुर्माना

UP News: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर बड़ा निर्देश दिया है. 16 फरवरी से अभियान चलेगा. नंबर प्लेट बुकिंग रसीद दिखाने पर ही चालान से बच सकेंगे.

HSRP

प्रतीकात्मक तस्वीर

Edited by Nitish Pandey

HSRP: यूपी की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी चलाने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का मूड बना लिया है. परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने विभाग के अधिकारियों को बड़ा निर्देश देते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है. जिन वाहनों पर ये नहीं लगा होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वाहन चालकों का 5 से 10 हजार का चालान भी काटा जाएगा.

राज्यमंत्री ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगे होने से आए दिन गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट बदलकर वाहन चलाए जाने की शिकायतें आती हैं. ऐसे में सभी आरटीओ व एआरटीओ यातायात पुलिस की सहायता लें और अपने स्तर से भी चेकिंग अभियान को अंजाम दें. उन्होंने आगे कहा कि बीते 01 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात विनिर्मित और पंजीकृत व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया था. इसी प्रकार अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी में वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाये जाने को अलग-अलग अवधियां निर्धारित की गयी थी, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2023 को समाप्त हो गई है.

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दयाशंकर सिंह ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराधों में वाहनों की भूमिका रहती है, इसलिए उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का संयोजन किया जाना अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण है. परिवहन मंत्री ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवायी गयी है तो ऐसे सभी वाहनों पर गुरुवार 16 फरवरी से अभियान चलाकर प्रवर्तन टीमें कार्रवाई करेंगी.

अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन वीके सोनकिया ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने की दशा में पांच हजार के चालान किए जाने की व्यवस्था है. जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पांच हजार का चालान किया जाएगा. विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि पहली बार पकड़े गये पांच हजार जुर्माना राशि होगी तो वहीं दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार तक जुर्माना राशि का प्रावधान है.

16 फरवरी से शुरू हुआ अभियान

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देशित किया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर 16 फरवरी से अभियान चलाया जाए, जिस वाहन पर यह प्लेट नहीं होगी उस पर 5000 का चालान काटा जाएगा. पुराने वाहनों में स्प्रिट को लगवाने के लिए अंतिम तिथि बुधवार को समाप्त हो गई है.

नंबर प्लेट बुकिंग रसीद दिखाने पर नहीं होगा चालान

एचएसआरपी के लिए आवेदन कर चुके लोग जांच के समय प्लेट बुकिंग की रसीद अगर दिखा देंगे तो चालान से बच सकेंगे. आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज ने बताया कि एचएसआरपी लगवाने वाले के लिए ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाकर चालान से बच सकते हैं. वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर प्रिंट आउट ले लें.

-भारत एक्सप्रेस



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