Umar Khalid Sharjeel Imam के पास बचे हैं दो रास्ते, Supreme Court ने खारिज की याचिका
अब उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों अगले एक साल तक जेल में ही रहेंगे. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं. अब इन दोनों के पास दो ही रास्ते बचे हैं. पहला रास्ता है पुर्नविचार याचिका के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखना. दूसरी रास्ता है- क्यूरेटिव पिटीशन.
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