मनीष सिसोदिया (फोटो- फाइल)
Manish Sisodia Arrested: आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. जिस पर अदालत ने कहा कि “वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर सुनवाई करेगा.”
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई है. शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा कि वह हाई कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल सुनवाई पर जोर दिया.
चीफ जस्टिस ने तब कहा कि शीर्ष अदालत मंगलवार को ही मामले की सुनवाई करेगी. सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आप नेता को चार मार्च तक हिरासत में भेजने का अपना आदेश सुनाया. आठ घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था.
केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक पंकज गुप्ता ने दलील दी, “जांच में सामने आया है कि सिसोदिया ने मौखिक रूप से सचिव को नीति में बदलाव लाने के लिए नया कैबिनेट नोट डालने का निर्देश दिया था. वह आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे.” “लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था। वह यह नहीं बता सके कि बदलाव क्यों किए गए।”
Delhi Excise policy case | Delhi Deputy CM Manish Sisodia moves Supreme Court challenging his arrest, plea likely to be mentioned in SC today seeking urgent hearing on his plea.
(File photo) pic.twitter.com/QZQD7ptGIT
— ANI (@ANI) February 28, 2023
गौरतलब है कि सीबीआई ने वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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