DU Law Exam: दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ के छात्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के छात्र या कोई भी दूसरा स्टूडेंट जो बकरीद का त्योहार मनाना चाहता है, वह दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी के डीन को ईमेल के जरिए बता सकता है और उनके एग्जाम 4 जुलाई के बाद होंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि लॉ फैकल्टी को एग्जाम की तारीख स्टूडेंट्स को कम से कम एक हफ्ता पहले ईमेल से बतानी होगी याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि हमारी शिकायत यह है कि बकरीद के दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और विश्वविद्यालय बंद है, लेकिन लॉ फैकल्टी का कहना है कि परीक्षाएं जारी रहेगी.
बकरीद पर परीक्षा स्थगित करने की मांग
दायर याचिका में 28 मई को आयोजित परीक्षा को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि अगर 28 मई को परीक्षा आयोजित होता है तो, इसे मुस्लिम छात्रों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा. यह अनुच्छेद 14, 21,ब25 और 29 के तहत मुस्लिम छात्रों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. वही मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि जो छात्र बकरीद मनाना चाहते है. वे लॉ फैकल्टी के डीन को सूचित कर सकते है और परीक्षा 28 मई के जगह 4 जुलाई के बाद पुनर्निधारण की जाएगी. छात्रों को परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पहले नई परीक्षा तिथि की सूचना दे दी जाएगी.
यह याचिका को छठी सेमेस्टर के छात्र ने दायर की है. याचिका में यह भी कहा गया था कि विश्वविद्यालय ने मनमाने तरीके से मुस्लिम समुदाय के छात्र परेशान है और त्योहार को मौके पर एग्जाम देना ठीक नहीं है.
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-भारत एक्सप्रेस
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