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जमीन विवाद में अपनों का ही बहाया था खून! 3 साल पुराने हत्या केस में 2 दोषियों को उम्रकैद

Land Dispute Murder Rajasthan: जालौर के बागोड़ा थाना क्षेत्र के कूड़ाध्वेचा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. वर्ष 2021 के प्रकाश भील हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है.

Land Dispute Murder Rajasthan

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रिपोर्ट- मोइनुद्दीन


Land Dispute Murder Rajasthan: जालौर के बागोड़ा थाना क्षेत्र के कूड़ाध्वेचा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. वर्ष 2021 के प्रकाश भील हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है.

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद की अदालत ने गणपत राम पुत्र फौजाराम और जामताराम पुत्र राहुराम भील को हत्या का दोषी ठहराया. दोनों कूड़ाध्वेचा गांव के रहने वाले हैं.

अदालत ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जमीन को लेकर हुआ था विवाद

मामला 23 जून 2021 की शाम का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव की सरहद में बने श्मशान घाट के पास जमीन को लेकर प्रकाश भील और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने के बाद गणपत राम और जामताराम ने प्रकाश पर लाठियों से हमला कर दिया.

हमला काफी गंभीर था. प्रकाश के शरीर पर कई चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई. मृतक और दोनों आरोपी आपस में कुटुंबी भाई बताए गए हैं. इसके बावजूद जमीन का विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हत्या तक पहुंच गया.

अदालत ने दोनों आरोपियों को माना दोषी

पुलिस जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूत अदालत के सामने रखे. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना.

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मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक भारत आर्य ने पैरवी की. वहीं परिवादी की तरफ से अधिवक्ता रामनिवास भादू ने पक्ष रखा. अदालत के फैसले के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

-भारत एक्सप्रेस



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