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चेहरा, नाम और आवाज… बिना इजाजत इस्तेमाल पर लगेगी रोक, तब्बू की याचिका पर HC का अंतरिम आदेश जल्द

Tabu Personality Rights Case: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक के बढ़ते दुरुपयोग के बीच अभिनेत्री तब्बू ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से विवादित कंटेंट हटाने का अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा है.

Tabu Personality Rights Case
Edited by Shubhra Rai

Tabu Personality Rights Case: दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर फिल्म अभिनेत्री तब्बू द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेगा. जस्टिस ज्योति सिंह कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करेंगी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील की दलील सुनने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई सोशल मीडिया पोस्ट और लिंक को हटाने का आदेश देगा.

तब्बू ने अदालत से अनुरोध किया है कि,

उनके नाम, तस्वीर, चेहरे, आवाज, व्यक्तित्व और अन्य पहचान संबंधी चीजों को बिना अनुमति इस्तेमाल न किया जाए. उन्होंने इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है. इससे पहले कोर्ट ने याचिका में शामिल पक्षकारों की जानकारी से जुड़ी कुछ तकनीकी कमियों की ओर ध्यान दिलाया. अदालत ने कहा कि सभी पक्षों का विवरण स्पष्ट और सही होना जरूरी है. ताकि मामले में सुनवाई ठीक से हो सके. इसके बाद तब्बू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील स्वाति सुकुमार को संशोधित मेमो ऑफ पार्टीज दाखिल करने का निर्देश दिया था.

मानहानि और पर्सनैलिटी राइट्स के बीच मामूली अंतर

तब्बू ने यह याचिका ऐसे समय दायर की है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक जैसे तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. कई फिल्म हस्तियों, खिलाड़ियों सहित अन्य सेलेब्रिटीज की तस्वीर, आवाज और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल कर फर्जी विज्ञापन या नकली वीडियो बनाया जा रहा है. इससे पहले कोर्ट यह कह चुका है कि डिजिटल युग मे मानहानि और पर्सनैलिटी राइट्स के मामलों के बीच अक्सर मामूली अंतर होता है. अदालत ने कहा कि यह कानून का ऐसा क्षेत्र है, जो अभी विकसित हो रहा है और कई मामलों में मानहानि तथा पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के तत्व एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है.

कई बड़े अभिनेता अदालत का रुख कर चुके

दरअसल, यह मामला न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हैं, बल्कि डिजिटल युग में हर आदमी खासकर सार्वजनिक हस्तियों की पहचान और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के व्यापक सवाल भी उठाता है. बता दें कि कोर्ट इससे पहले बीजेपी सांसद रवि किशन, बीजेपी सांसद राघव चड्ढा, अमन गुप्ता, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, गौतम गंभीर फिल्म अभिनेत्री काजोल, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.

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-भारत एक्सप्रेस



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