रेलवे 1 अक्टूबर से विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाएगा
Indian Railways New Rules: अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो इस बार घर से निकलते वक्त सिर्फ टिकट चेक करना काफी नहीं होगा. खास तौर पर अगर आपका टिकट किसी कंसेशन, विशेष रिजर्वेशन कोटे, ई-पास या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर (PTO) के आधार पर बना है, तो उससे जुड़ा जरूरी पहचान प्रमाण भी साथ रखना होगा. रेलवे 1 अक्टूबर से टिकट जांच का विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है.
सेंट्रल रेलवे का यह अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ केवल यह नहीं देखेगा कि यात्री के पास टिकट है या नहीं, बल्कि यह भी जांच की जा सकती है कि टिकट जिस सुविधा या कोटे के तहत जारी हुआ है, उसके लिए यात्री वास्तव में पात्र है या नहीं.
किन यात्रियों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी?
कंसेशन या निर्धारित रिजर्वेशन कोटे के तहत टिकट लेकर यात्रा करने वालों को नियमों के मुताबिक मूल पहचान पत्र साथ रखना होगा. अगर एक टिकट पर कई लोग सफर कर रहे हैं, तो रेलवे के निर्देशों के अनुसार कम से कम एक यात्री के पास जरूरी पहचान पत्र होना चाहिए.
इसी तरह ई-पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी PTO के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अपने मूल दस्तावेज साथ रखने होंगे. PTO रेलवे के पात्र कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली रियायती यात्रा सुविधा है. इसके जरिए निर्धारित नियमों के तहत सामान्य किराए की तुलना में कम किराए पर यात्रा की जा सकती है.
दस्तावेज नहीं दिखाया तो क्या होगा?
यह बात यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है. अगर टिकट की जांच के समय जरूरी मूल दस्तावेज नहीं दिखाया गया, तो रेलवे के लागू नियमों के तहत यात्री को वैध टिकट के बिना यात्रा करने वाला माना जा सकता है. यानी टिकट होने के बावजूद दस्तावेज की कमी परेशानी बढ़ा सकती है.
रेलवे के मुताबिक, ई-पास या PTO से यात्रा करने वालों को सफर शुरू करने से पहले इन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकृत अधिकारी से एक्सचेंज कराना भी जरूरी है.
कौन-कौन सी आईडी चल सकती है?
यात्रा के दौरान पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज मान्य हो सकते हैं. इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार का क्रमांक वाला फोटो पहचान पत्र, छात्र फोटो पहचान पत्र, फोटो वाली राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक और लैमिनेटेड फोटो वाला क्रेडिट कार्ड भी मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं.
हालांकि, सिर्फ पहचान पत्र होना हर स्थिति में पर्याप्त नहीं होगा. अगर टिकट किसी खास कंसेशन या पात्रता के आधार पर जारी हुआ है, तो उससे जुड़े अतिरिक्त प्रमाण भी मांगे जा सकते हैं.
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अनारक्षित टिकट भी जांच के दायरे में
विशेष अभियान के दौरान अनारक्षित टिकटों की भी जांच होगी. जरूरत पड़ने पर टिकट एग्जामिनर टीटीई ऐप की मदद से टिकट की जानकारी और वैधता की पुष्टि कर सकते हैं. रेलवे का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य टिकट और रिजर्वेशन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना, राजस्व के नुकसान को कम करना और कंसेशन, पास तथा दूसरी रियायती सुविधाओं के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाना है. इसलिए अक्टूबर में ट्रेन यात्रा से पहले टिकट के साथ जरूरी दस्तावेज भी जरूर जांच लें.
-भारत एक्सप्रेस
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