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फिल्म ‘काला हिरण’ से जुड़े विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को भेजा नोटिस

फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है. प्रोड्यूसर अमित जानी ने सलमान की याचिका पर सुनवाई रोकने की मांग की है.

Delhi High Court Issues Notice To Salman Khan Kala Hiran Film Controversy
Edited by Vaibhav Gupta

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े चर्चित ‘काला हिरण शिकार मामले’ पर आधारित फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ को लेकर कानूनी जंग तेज हो गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माता अमित जानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अमित जानी ने अपनी अर्जी में सलमान खान की ओर से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए निचली अदालत कोर्ट में दायर मुख्य मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है.

फिल्म की रिलीज रोकने कोर्ट पहुंचे थे सलमान

दरअसल, इससे पहले सलमान खान ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी. सलमान का दावा है कि मेकर्स उनके नाम, छवि और पहचान का बिना इजाजत व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं. इस याचिका पर पिछली सुनवाइयों के दौरान कोर्ट ने सलमान खान को अंतरिम राहत भी दी थी.

सलमान खान का कहना है कि यह फिल्म 1998 के उनके चर्चित काला हिरण केस पर आधारित है. फिल्म के ट्रेलर में एक किरदार को ठीक उनकी तरह लुक, पहनावे, हाव-भाव और उनके मशहूर ब्रेसलेट के साथ दिखाया गया है. अभिनेता का तर्क है कि उनके हमशक्ल का इस्तेमाल कर और ट्रेलर में उनके मशहूर ब्रेसलेट को दिखाकर दर्शकों को भ्रमित किया जा रहा है, जो उनके मौलिक अधिकारों और व्यक्तित्व अधिकारों का सीधा हनन है.

अगली सुनवाई में होगी बहस

दूसरी तरफ, फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि जब तक इस पूरे विवाद पर स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक सलमान खान द्वारा दायर मुकदमे की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए. हाई कोर्ट अगली सुनवाई के दौरान इस बात पर विचार करेगा कि क्या फिल्म निर्माता अमित जानी को इस याचिका पर कोई अंतरिम राहत दी जा सकती है या नहीं.

हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही मुख्य किरदार के अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चाएं छिड़ी हुई हैं. फिलहाल यह मामला अदालत के विचाराधीन है और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ही फिल्म की रिलीज का भविष्य तय होगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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