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‘अब किसी प्रदर्शन में नहीं जाऊंगा’, लीव इंडिया नोटिस पर इमरान खान ने दी सफाई

FRRO के ‘लीव इंडिया’ नोटिस को चुनौती देने पहुंचे अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आश्वासन दिया कि वह भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने OCI कार्ड और भारतीय नागरिकता को लेकर भी अहम सवाल उठाए.

Imran Khan Leave India Notice

अब किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होऊंगा- इमरान खान

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मिले ‘लीव इंडिया’ नोटिस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह नोटिस विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि वह भविष्य में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे.

हाईकोर्ट पहले ही लगा चुका है रोक

मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह इस नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी थी. सुनवाई के दौरान इमरान खान के वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल का किसी आंदोलनकारी या विरोध से जुड़ी संस्था से कोई संबंध नहीं है.

वकील बोले- न पूछताछ हुई, न समन मिला

अदालत में दलील देते हुए वेंकटेश धोंड ने कहा कि इमरान खान से अब तक किसी जांच एजेंसी ने पूछताछ नहीं की है और न ही उन्हें किसी तरह का समन जारी किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि मामले में जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, वे सभी जमानती प्रकृति की हैं.

सरकार और FRRO ने रखी अपनी दलील

सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. वहीं FRRO की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर वे अदालत के सामने उन्हें पेश कर सकते हैं.

सोशल मीडिया गतिविधियों का भी हुआ जिक्र

अनिल सिंह ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता यह दावा कर रहे हैं कि उनका किसी प्रदर्शन से संबंध नहीं है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य ऑनलाइन सामग्री कुछ और कहानी बयां करती है. उन्होंने यह भी कहा कि इमरान ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसकी जानकारी याचिका के साथ नहीं लगाई गई. साथ ही उन्होंने बताया कि अभिनेता के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं.

अमेरिकी नागरिकता लेकिन जीवन भारत में

इमरान खान की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड की प्रतियां उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि अभिनेता का जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए उन्हें वहां की नागरिकता मिली. हालांकि उनका अधिकांश जीवन भारत में ही बीता है. उन्होंने बचपन यहीं बिताया, शादी की और बॉलीवुड में अपना करियर बनाया. वकील ने यह भी बताया कि पहले उनके पास PIO कार्ड था.

कोर्ट को दिया अंडरटेकिंग का भरोसा

वकील ने कहा कि जिस संगठन के प्रदर्शन का जिक्र हो रहा है, उसमें महात्मा गांधी के वंशज सहित कई प्रमुख लोग शामिल थे. इसके बावजूद इमरान खान अदालत को लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि वे भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे.

अदालत ने पूछे कड़े सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं. अदालत ने टिप्पणी की कि एक OCI कार्ड धारक भारतीय नागरिक की तरह राजनीतिक या सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता. बेंच ने यह भी कहा कि संबंधित मुद्दे पर टिप्पणी करने या प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था.

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भारतीय नागरिकता को लेकर भी उठाया सवाल

अदालत ने इमरान खान की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब उनका बचपन, जीवन और करियर भारत में ही बीता है, तो उन्होंने अब तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली. इस पर वकील धोंड ने कहा कि वह इस संबंध में अपने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त करेंगे. साथ ही उन्होंने दोहराया कि इमरान कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अदालत ने भी स्पष्ट किया कि OCI कार्ड धारक होने के नाते उन्हें औपचारिक रूप से यह आश्वासन देना होगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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