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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस- सर्वे पर 4 महीने के अंदर फैसला ले जिला न्यायालय, हाईकोर्ट का आदेश

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस- सर्वे पर 4 महीने के अंदर फैसला ले जिला न्यायालय, हाईकोर्ट का आदेश

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने मथुरा जिला अदालत को सर्वे को लेकर लंबित याचिका पर चार महीने में फैसला सुनाने को कहा है..

निचली अदालत में दायर याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है.. यह मामला लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है..

अब मथुरा की जिला अदालत यह तय करेगी कि इस पर क्या फैसला लेती है? जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है.. इस मामले में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता मनीष यादव की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की..

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मनीष यादव ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं.. हाईकोर्ट के इस फैसले की हिंदू पक्ष ने सराहना की है..

वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.. इससे पहले शाही मस्जिद ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी ने मथुरा की एक स्थानीय अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई पर सवाल उठाया था।

 

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