प्रतीकात्मक तस्वीर
Rs 2000 Currency Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रु के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि, ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. ऐसे में जिन लोगों के पास भी 2000 रु के नोट हैं, वे इसे बैंक में जाकर दूसरे नोटों के साथ बदल सकते हैं. इसके लिए आरबीआई ने समय सीमा तय की है.
आरबीआई के मुताबिक, 2000 रु के नोट 30 सितंबर, 2023 तक बदले जा सकते हैं. हालांकि, एक बार में 20000 रु तक के 2 हजार रु के नोट ही बदले जा सकेंगे. इस तरह से एक बार में 2 हजार रु के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे. साथ ही बैंक अब 2000 रु के नोट इश्यू नहीं करेंगे. आम लोगों को नोट बदलने में कोई परेशानी न हो, इसलिए बैंकों को भी आरबीआई ने निर्देश जारी किया है.
आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इसका फैसला किया है. वहीं अगर आपके पास 2000 रु के नोट हैं तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है.
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2000 रु के नोटों को लेकर जरूरी बातें
- आरबीआई ने नोटों को बदलने के लिए निश्चित समय सीमा तय की है कि 30 सितंबर तक ये नोट बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं. केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे.
- 2000 रु के नोट अभी बंद नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे में इसे नोटबंदी न समझें क्योंकि ये नोट पूरी तरह वैध हैं. आप इन नोटों का इस्तेमाल पहले की तरह कर सकते हैं. 2000 रु के नोटों से आप खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इन नोटों को 30 सितंबर तक बदल लेना होगा.
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- 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में जाकर आप 2000 रु के नोटों को दूसरे नोटों के साथ बदल सकते हैं. इसलिए, नोटों को लेकर किसी भी तरह की अफवाह से बचें. बता दें कि 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रु के नोट चलन में आए थे. इस तरह से चलन में आने के 7 सालों के बाद ये नोट अब केंद्रीय बैंक द्वारा वापस लिए जाएंगे.
-भारत एक्सप्रेस
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