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EWS आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं,  SC की संवैधानिक पीठ ने लगाई मुहर

सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी है.  मामले की सुनवाई करते हुए 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने EWS आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से अपना फैसला सुनाया.

-भारत एक्सप्रेस

 

 

 



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