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West Bengal: कर्मचारियों के बकाया DA मामले में सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट अब 24 अप्रैल को करेगा सुनवाई 

पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों ने बकाया DA को एरियर के साथ पेमेंट की मांग की है. वहीं, इससे पहले  कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारियों को बकाया DA के भुगतान का आदेश दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. 

Edited by Nitish Pandey

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कर्मचारियों के DA के बकाया के मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अप्रैल मुकर्रर की है. पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों ने बकाया DA को एरियर के साथ पेमेंट की मांग की है. वहीं, इससे पहले  कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारियों को बकाया DA के भुगतान का आदेश दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है.

मई-2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31 फीसदी की दर से डीए देने का आदेश दिया था. इस आदेश को चुनौती देने के लिए राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई. राज्य सरकार के तर्क के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक डीए देने में करीब 41 हजार 770 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो कि राज्य सरकार के लिए मुश्किल है.  वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की दलील है कि डीए सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है. इससे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता.



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