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स्टार्टअप्स पर इनकम टैक्स की मार, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश जुटाने वाली कंपनियों को भेजा नोटिस

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने अब ऐसी कंपनियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिन्होने ₹100 करोड़ की फंडिंग जुटाने में सफलता हासिल की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

IT Dept Issued Notice to Startups: भारत में स्टार्टअप्स के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे. एक तो स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने में मुश्किल हो रही है. वहीं दूसरी और इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने अब ऐसी कंपनियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिन्होने ₹100 करोड़ की फंडिंग जुटाने में सफलता हासिल की है. रिपोर्ट के मुताबिक ₹100 करोड़ या इससे अधिक के हर एक निवेश की जांच हो रही है. हालांकि अभी तक इस बाता का खुलासा नहीं हुआ है कि टोटल कितनी कंपनियों को और कितने निवेश को लेकर नोटिस भेजा गया है. ये जरूर है कि नोटिस में कंपनियों को FY 2019 और FY 2021 के बीच बेहिसाब निवेश की प्रकृति और सोर्स के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है.

किस एक्ट के तहत भेजा गया नोटिस –

आईटी डिपॉर्टमेंट ने स्टार्टअप कंपनियों को नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 68 (IT Act) के तहत भेजे हैं. इस एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के बुक्स के ऐसे फंड जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है और जिनके सोर्स के बारे में भी खुलासा नहीं किया गया होता है, उनकी जानकारी टैक्सपेयर से मांगता है.

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किस तरह की जानकारी मांगी गई-

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट (IT Dept) ने जो नोटिस भेजे हैं, उसमें से कुछ में विदेशी निवेशकों (Foreign Investors) की लोकल होल्डिंग्स और निवेशकों से हासिल किए लोन से जुड़ी जानकारियां मांगी गई है. सूत्रों की मानें तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने फंड के राउंड ट्रिपिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए स्टार्टअप्स से उन्हें मिले बेहिसाब निवेश से जुड़ी पूरी डिटेल्स मांगी है. राउंड ट्रिपिंग की वजह से ही एंजेल टैक्स से जुड़े प्रावधानों को एनआरआई (NRI) पर भी लागू किया गया है

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