प्रतीकात्मक तस्वीर
SEBI IMPOSED PENALTY : सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ( SEBI ) ने 7 कंपनियों पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इन 7 कंपनियों पर सेबी के एक्शन का कारण इनकी अनफेयर ट्रेड्स एक्टिविटीज बताई जा रही हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में अनुचित ट्रेड की वजह से सेबी ने इन एंटिटी पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने 7 अलग-अलग आदेशों में पवन कुमार सारावगी HUF, शुभ लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, STIC Tradecomm, Starlight Devcon, Devesh Commosale, Devinder Kumar और Kishorechandra Gulabbhai Desai जैसे नाम शामिल है. सेबी ने इन कंपनियों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है.
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सेबी के आदेश के मुताबिक, ये 7 कंपनियां रिवर्सल ट्रेड्स में शामिल थीं. रिवर्स ट्रेड्स बाजार के लिहाज से अनुचित होते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग के नॉर्मल कोर्स में एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इससे आर्टिफिशियल वॉल्यूम जनरेशन के समय ट्रेडिंग के गलत और भ्रामक तरीकों को आगे लेकर जाता है. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इन 7 कंपनियों ने PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) के नियमों का उल्लंघन किया है. सेबी ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच बीएसई के इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में कुछ निश्चित कंपनियों के ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जांच की. जिसमें ये सच सामने आया जिसके बाद सेबी ने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है.
सख्त हुआ है सेबी का रवैया-
हाल के दिनों में सेबी मार्केट गतिविधियों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है. अभी कुछ दिनों पहले ही बाजार रेगुलेटर ने एंजेल ब्रोकिंग फर्म पर एक्शन लेते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. सेबी ने 78 पेज का आदेश जारी किया. इस आदेश में बताया गया कि कैसे कंपनी ने कस्टमर्स सिक्योरिटीज को गिरंवी रख दिया था. कंपनी ने इसके अलावा क्लाइंट्स के पैसो का सेटलमेंट भी नहीं किया था. जिनका पता चलने के बाद सेबी ने ABL पर जुर्माना लगाया था.
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