Bharat Express DD Free Dish

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, मामला दर्ज

Shilpa Shetty-Raj Kundra: मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ. आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है.

Shilpa Shetty-Raj Kundra: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, मामला दर्ज

Shilpa Shetty-Raj Kundra: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ते नजर आ रही हैं. कपल पर मुंबई के बिजनेसमैन के साथ धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ है. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा और अन्य एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. कपल पर मुंबई के ही एक बिजनेसमैन के साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप हैं.

किसने दर्ज करवाई शिकायत?

यह शिकायत जुहू निवासी व्यवसायी दीपक कोठारी ने दर्ज कराई है, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया है. कोठारी का आरोप है कि शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए धोखाधड़ी की. यह कंपनी होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती थी, जो अब बंद हो चुकी है.

क्या है पूरा विवाद?

कोठारी के अनुसार, साल 2015 में राजेश आर्य नामक व्यक्ति ने उनका परिचय शिल्पा और राज से कराया, जो उस समय कंपनी के प्रमुख शेयरधारक थे. आरोप है कि दोनों ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 75 करोड़ रुपए के लोन की मांग की, लेकिन बाद में इसे निवेश के रूप में लेने की बात कही. कोठारी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का वादा किया गया. कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31 करोड़ रुपए और सितंबर 2015 में 28 करोड़ रुपए कंपनी में निवेश किए.

ये भी पढ़ें: Jaya Bachchan का वायरल वीडियो देख भड़कीं Kangana Ranaut, इंस्टाग्राम पर लिखा- Amitabh Bachchan की बीवी हैं इसलिए…

कंपनी पर पहले से चल रही थी दिवालियापन की कार्यवाही

हालांकि, साल 2016 में शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि राज कुंद्रा ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी. कोठारी को बाद में पता चला कि साल 2017 में कंपनी के खिलाफ एक समझौते की चूक के कारण दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो गई थी. उनका दावा है कि उनके निवेश का पैसा बिजनेस में इस्तेमाल न होकर निजी खर्चों में उड़ा दिया गया.

पुलिस की कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आर्थिक अपराध शाखा अब इस मामले की गहन जांच कर रही है.

Follow Bharat Express on X

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read