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BSNL को धोखाधड़ी कर नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारी को 7 साल की सजा, 55,000 का जुर्माना

कोलकाता स्थित तीसरे विशेष न्यायाधीश ने BSNL के तत्कालीन टेलीकॉम ऑफिस असिस्टेंट-कम-कैशियर चंदन विश्वास को 7 साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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CBI मामलों के लिए कोलकाता स्थित तीसरे विशेष न्यायाधीश ने BSNL के तत्कालीन टेलीकॉम ऑफिस असिस्टेंट-कम-कैशियर चंदन विश्वास को 7 साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह सजा बीएसएनएल को धोखाधड़ी से नुकसान पहुंचाने के मामले में दी गई.

क्या था मामला

CBI ने 2 नवंबर 2004 को यह मामला दर्ज किया था. आरोप था कि चंदन विश्वास ने 1999-2001 के दौरान बीएसएनएल को धोखा देने की साजिश रची. उन्होंने फर्जी ऑफिस ऑर्डर तैयार कर ग्रुप डी कर्मचारियों के नाम पर भविष्य निधि (GPF) की अग्रिम राशि और निकासी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए. इसके माध्यम से उन्होंने 23 लाख 19 हजार 705 रुपये की राशि अकाउंट्स ऑफिसर (कैश) से प्राप्त की और इस राशि का गबन किया. इससे BSNL को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.

सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद 14 सितंबर 2006 को चंदन विश्वास के खिलाफ चार्जशीट दायर की. न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.


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-भारत एक्सप्रेस



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