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Delhi Excise Policy: AAP सांसद संजय सिंह को अदालत से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत नहीं; बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है. संजय सिंह हिरासत में हैं, और उन्‍होंने अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी. आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को फिर बढ़ा दिया. वहीं, सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ED ने कहा कि जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे.

बता दें कि संजय सिंह की ओर से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को कहा, “गिरफ्तारी को चुनौती देने की बजाय आपको निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना चाहिए था.” अब सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की याचिका पर अगले महीने सुनवाई होगी. आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, उनकी अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होनी है.

4 दिसंबर तक बढ़ा दी गई न्यायिक हिरासत

वहीं, आज दिल्‍ली की अदालत ने संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी. साथ ही, उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अभी बताया गया कि वे मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे. अदालत ने भी ऐसा करने को कहा था.

यह भी पढ़िए: AAP नेता संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ED को नोटिस, सुनवाई अगले माह

4 अक्टूबर को ED ने इसलिए किया गिरफ्तार

संजय सिंह को ED ने बीते चार अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में उनके सरकारी आवास पर छापेमारी और कई घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें पांच अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था. फिर कई बार हिरासत की तारीख खत्म होने पर सिंह कोर्ट पहुंचे. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.

ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब नीति में कई डीलरों को लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं द्वारा रिश्वत ली गई. कथित तौर पर उस रकम का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया.

— भारत एक्सप्रेस

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