AAP विधायक प्रकाश जारवाल
Delhi Doctor Suicide Case: आप विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्तियों और आय के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अतिरिक्त समय दे दिया है. अदालत ने दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में 18 मई को हलफनामा दायर करने को कहा है.
मामले की सुनवाई के दौरान प्रकाश जारवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभी तक हलफनामा तैयार नहीं हो पाया है, लिहाजा कुछ दिन का और वक्त दिया जाए. इसके बाद अदालत ने 18 मई तक का समय दे दिया है. पिछली सुनवाई में भी प्रकाश जारवाल के वकील ने कोर्ट से एक महीने का समय मांगा था.
डॉक्टर खुदखुशी मामले में जारवाल है आरोपी
बता दें कि डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीसरे आरोपी हरीश कुमार जारवाल को आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था.
इस मामले में अदालत ने हरीश को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया. 28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.
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सुसाइड नोट में आप नेता पर लगाए गए थे आरोप
डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. प्रकाश जारवाल पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया था. अदालत ने मामले में साल 2021 के नवंबर महीने में आप विधायक जारवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे.
पुलिस को मृतक डॉक्टर का एक सुसाइड नोट मिला था. इसमें प्रकाश जारवाल का नाम था. सुसाइड नोट में डॉक्टर ने प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगियों पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया था. पुलिस ने इस मामले में जारवाल और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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