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Adani-Heidelberg Report: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है. अडानी मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने जनहित में जारी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश देते हुए कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसमें कुल 6 सदस्य होंगे.
उच्च न्यायालय ने सिर्फ जांच कमेटी का आदेश ही नहीं दिया बल्कि SEBI को भी इस मामले में जांच जारी रखने का आदेश दिया है और दो महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जांच कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे (Abhay Manohar Sapre) होंगे. इसके साथ ही कमेटी में ओ पी भट्ट, के वी कामथ, नंदन नीलकेणी, जस्टिस देवधर और सोमशेखर सुंदरेशन भी होंगे. बता दें कि इस मामले में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर में तेजी से गिरावट आई थी. जिसके बाद यह पूरा मामला गरमा गया था.
अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग (Hindenburg) ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी. उसने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिससे गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं. हालांकि, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था. उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया.
अडानी मामले पर पर शीर्ष अदालत में अब तक चार जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं. वकील एम. एल. शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं.
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