Anjali birla
IRPS अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच ने दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि X और गूगल को अंजलि बिड़ला के खिलाफ सोशल मीडिया सामग्री को हटाया जाए या उसको ब्लॉक किया जाए। बता दें कि ध्रुव राठी के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला के परिवार के द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक, ध्रुव राठी के अकाउंट से अंजली बिरला को लेकर UPSC क्लीयर करने को लेकर सवाल उठाते हुए दावा किया गया था कि अंजली ने बिना परीक्षा दिए ही परीक्षा पास की थी। जिसके बाद महाराष्ट्र की नोडल साइबर पुलिस ने विवादित यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजली बिरला 2021 में IRPS अधिकारी बनी।
IRPS अधिकारी बनने में पक्षपात का लगाया था आरोप
अंजली बिरला सोशल मीडिया में ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही हैं कि उन्हें बिना परीक्षा दिए ही IRPS अधिकारी बना दिया गया है। ट्वीटर और फेसबुक यूजर्स ने अंजली बिरला के IRPS अधिकारी बनने में पक्षपात का आरोप लगाया है। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने UPSC-CSE परिक्षा नही दी। हालांकि सच्चाई यह है कि हर सिविल सेवा परीक्षा के बाद UPSC दो सूचियां तैयार करती है। मुख्य सूची और आरक्षित सूची। जबकि मुख्य सूची तुरंत प्रकाशित होती है, आरक्षित सूची तब जारी की जाती है जब मुख्य सूची के सभी उम्मीदवारों जो उपलब्ध रिक्तियों का आवंटन कर दिया जाता है। गौरतलब है कि अंजली की प्राथमिकी शिक्षा राजस्थान के कोटा में ही हुई है। 12वी उन्होंने कोटा से सोफिया गर्ल्स कॉलेज से की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर UPSC की तैयारी में जुट गई।
-भारत एक्सप्रेस
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