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नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा करने का बरेली पुलिस आयुक्त को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए बरेली पुलिस को निर्देशित किया है कि उन्हें एक ऐसा फोन नंबर उपलब्ध कराया जाए जिसे केवल उच्च अधिकारी रिसीव करें और तत्काल सहायता प्रदान की जाए.

Edited by Akansha

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस एस पी बरेली को निर्देश दिया है कि जीवन खतरे को देखते हुए नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करें. कोर्ट ने कहा है कि जोड़े को एक फोन नंबर उपलब्ध कराया जाए. ताकि उनके द्वारा फोन करने पर उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

शादी के बाद से लगातार मिल रही धमकियां

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने बरेली की रानी और अन्य की याचिका पर दिया है. कहा गया कि याचियों ने 3 मई 2025 को सहमति से विवाह किया और 5 मई को पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. शादी के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं.आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से एक व्यक्ति उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है. पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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कोर्ट ने बरेली पुलिस आयुक्त को दिया निर्देश

कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त को निर्देशित किया कि दोनों याचियों को एक ऐसा मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाए, जिसे केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के उप-निरीक्षक स्तर से ऊपर का अधिकारी ही रिसीव करें. किसी भी आपात स्थिति में नवविवाहित दंपती की शिकायत पर अधिकारी तत्काल कार्रवाई करें और याचियों की स्वतंत्रता व सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. कोर्ट ने कहा तीन महीने के बाद परिस्थितियों के अनुसार समीक्षा की जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस 



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