संदेशखाली हिंसा का आरोपी शाहजहां शेख
TMC Leader Shahjahan Sheikh: पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के आदेश पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख की कस्टडी लेने के लिए सीबीआई की एक टीम बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंची. जहां पर बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी देने से इनकार कर दिया. पुलिस ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. इसलिए कस्टडी नहीं देंगे.
कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती
दरअसल, बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा.
ईडी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की
ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपील दायर की है. उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का 17 जनवरी को आदेश दिया था. ईडी चाहती थी कि जांच केवल सीबीआई को सौंपी जाए, जबकि राज्य ने प्रार्थना की कि तफ्तीश उसकी पुलिस को दी जाए.
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कोर्ट ने सीबीआई को कस्टडी देने का आदेश दिया था
उच्च न्यायालय ने ईडी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी जाए. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया था कि निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम तक किया जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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