वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फाइल फोटो)
Nirmala Sitharaman News: कर्नाटक में बेंगलुरु की एक कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. इस FIR की वजह वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप है. बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करने को कहा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंगलुरु में जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के आदर्श अय्यर ने शिकायत दर्ज कर निर्मला के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी. अप्रैल 2024 में की गई एक शिकायत में कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली कराई गई. अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए.
जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने का आदेश दिया. इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 अक्टूबर काे होगी.
2019 में वित्त मंत्री बनाई गई थीं निर्मला
निर्मला सीतारमण 31 मई 2019 को देश की 28वीं वित्त मंत्री बनाई गई थीं. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें ही वित्त मंत्री बनाया गया है. सितंबर 2017 से मई 2019 तक वे रक्षामंत्री थीं और उससे पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी हैं. वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं.
— भारत एक्सप्रेस
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