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भगत सिंह कोश्यारी को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि याचिका खारिज

महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है.

rouse avenue court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल शिकायतकर्ता एस पी (SP) गुप्ता की मौत के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल पद पर रहते हुए वर्ष 2017 में उनके खिलाफ मेसर्स सनएयर होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एस पी गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

भगत सिंह कोश्यारी को मिली कानूनी राहत

सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने मार्च 2023 में कोश्यारी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. जबकि यह मामला एमपी/एमएलए कोर्ट राऊज एवेन्यु कोर्ट में चलना चाहिए था. जिसके खिलाफ कोश्यारी ने वकीलों के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर हाई कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दे दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले को सुनने का अधिकार नही है. क्योंकि इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह नही आता है.

आपराधिक मामला खारिज

जिसके बाद मामले को हाई कोर्ट राऊज एवेन्यु कोर्ट भेज दिया गया था. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने भी कोश्यारी को पेश होने का आदेश दिया गया, जिसके बाद कोश्यारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उनको राहत मिल गई थी. हालांकि शिकायतकर्ता एस पी गुप्ता के बेटे ने मामले को आगे बढ़ाने की कोर्ट से गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने इस आग्रह को खारिज करते हुए कहा कि इसमें शिकायतकर्ता की मौत हो गई है. यह आपराधिक मामला है, इसलिए मुकदमा को आगे नही बढ़ाया जा सकता है.

-भारत एक्सप्रेस



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