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सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल को किया सीमित, 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे

Sanjay Mishra: बतौर ED निदेशक संजय मिश्रा ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

 ED Director

 ED Director

 ED Director: ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने संजय कुमार मिश्रा को तीसरा विस्तार देने के केंद्र के आदेश को सही माना है. कोर्ट ने कहा सरकार को विस्तार के लिए संशोधन की शक्ति है. ईडी निदेशक अपने पद पर 31 जुलाई तक बने रहेंगे. अदालत ने निदेशक के कार्यकाल का तीसरा विस्तार 31 जुलाई तक सिमित किया है. बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल ने यह फैसला सुनाया है.

कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका रद्द

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपीई और सीवीसी अधिनियम में संशोधन की पुष्टि की, जिससे केंद्र को सीबीआई प्रमुख और ईडी निदेशक के कार्यकाल को उनके अनिवार्य दो साल के कार्यकाल से 3 साल आगे बढ़ाने की शक्ति मिल गई है. बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जया ठाकुर, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले सहित अन्य ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली 11 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है.

बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में भरोसा दिया था कि नवंबर 2023 यानी तीसरी सेवा विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद कोई नया विस्तार नही दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कानून से परे नही जाएगी.

संजय मिश्रा की शख्सियत 

62 वर्षीय संजय कुमार मिश्रा 1984 में IRS अधिकारी बने. वह एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं और कहा जाता है कि वे बड़े मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं. कहा ये भी जाता है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मिश्रा ने आयकर के कई उच्च स्तरीय मामलों की शानदार ढंग से जांच की है. यही कारण है कि मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. अपनी नियुक्ति से पहले, मिश्रा दिल्ली में मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में तैनात थे. 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश में मिश्रा के नियुक्ति पत्र को संशोधित किया गया और उनके कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया.

 

-भारत एक्सप्रेस



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