गुरमीत राम रहीम सिंह
दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन जुर्म में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल के विरोध में दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है. अंशुल ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राम रहीम को मिली पैरोल चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा है.
कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
बता दें कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बाबा राम रहीम को अदालत ने साल 2002 में दोषी ठहराया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने 2019 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा राम रहीम पर अपने साध्वियों के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था. जिसमें उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है.
वहीं गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल के विरोध में कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखे ख़त में इस बात की आशंका जाहिर की है कि गुरमीत राम रहीम हरियाणा के चुनावी दंगल में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि राम रहीम की पैरोल तुरंत रद्द की जाए.
कांग्रेस ने लगाए ये आरोप
कांग्रेस ने अपने पत्र में कहा है कि गुरमीत राम रहीम को ऐसे वक्त में पैरोल मिली है, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. हरियाणा में उसके फॉलोवर बड़ी संख्या में हैं. ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि वो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है.
Baba Ram rahim को सशर्त मिली पैरोल
बाबा राम रहीम को सशर्त पैरोल मिली है. पैरोल के दौरान वो ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक सभा में शिरकत कर सकेगा और ना ही किसी नेता से मिलेगा. उसे दो टूक कह दिया गया है कि अगर वो इन दोनों में से कुछ भी करता हुआ पाया गया, तो उसकी पैरोल रद्द कर दी जाएगी.
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राम रहीम (Baba Ram rahim) कल (बुधवार) जेल से बाहर आ सकता है. वह उत्तर प्रदेश के बागपत के बरवाना आश्रम में रहेगा. गुरमीत को चार साल में 11 बार पैरोल मिल चुकी है. वह रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है. 21 दिनों की पैरोल काटकर उसने दो सितंबर को सरेंडर किया था. राम रहीम के बारे में अब कई लोग व्यंग कसते हुए कहते हैं कि उसे सजा नहीं, बल्कि पैरोल मिली है. बता दें कि हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर पांच अक्टूबर को चुनाव होंगे और नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को होगी.
-भारत एक्सप्रेस