बृजभूषण शरण सिंह (फोटो-सोशल मीडिया)
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण के आरोप के मामले को बंद कर दिया जाए या नही. इस पर पटियाला हाउस कोर्ट 30 नवंबर को फैसला सुनायेगा. दिल्ली पुलिस ने मामले को बंद करने का अनुरोध अदालत से किया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है.
पुलिस ने मामला रद्द करने की मांग की
पुलिस ने गत वर्ष जून में अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. पिछले साल 1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, वह उसका विरोध नहीं करती है. पुलिस ने 15 जून 2023 को अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच मे चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने बृजभूषण सिंह से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे.
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महिला पहलवानों ने लगाया था आरोप
बता दें कि हरियाणा की कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसमें ट्रायल चल रहा है. इनमें से एक नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि नाबालिग महिला पहलवान ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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