पवन कांत मुंजाल, एमडी, हीरो मोटोकॉर्प.
दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के चैयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कांत मुंजाल के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने मुंजाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दिया था. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है.
कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर लगाई थी
मुंजाल की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया गया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के एक जुलाई 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था. आदेश में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ समन जारी किया गया था. इससे पहले भी कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि मुंजाल को इन्हीं तथ्यों के आधार पर कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बरी कर चुकी है.
ईडी ने मुंजाल की संपत्ति को किया था अटैच
इन अहम डिटेल्स को निचली अदालत की कार्रवाई के दौरान उजागर नहीं किया गया. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली में मुंजाल की तीन अचल संपत्तियों को अटैच किया था. डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटलिजेंस की चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
चार्जशीट में मुंजाल पर विदेशी मुद्रा को गैर कानूनीतरीके से भारत से बाहर ले जाने का आरोप लगाया गया था. दिल्ली हाइकोर्ट ने इससे पहले रोक लगाते हुए कहा था कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की शिकायत पर कोर्ट के रोक लगाने के बाद ईडी की कार्रवाई पर भी रोक लगानी चाहिए. क्योंकि ये शिकायत ही ईडी की जांच का आधार थी.
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हालांकि कोर्ट ने साफ किया था कि रोक सिर्फ मुंजाल के खिलाफ कार्रवाई पर ही लगाई गई है और ईडी मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ जांच जारी रखेगा. मालूम हो कि ईडी ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत पवन मुंजाल एवं अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी की कार्रवाई 69 वर्षीय अरबपति कारोबारी और भारत मे सबसे बड़े दुपहिया ऑटोमोबाइल वाहन निर्माण कंपनी के प्रवर्तक के दिल्ली और गुरुग्राम के आवासीय एवं कारोबारी परिसरों में और उससे जुड़े कुछ अन्य ठिकानों पर की गई थी. ईडी की यह जांच मुंजाल के खिलाफ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की जांच इकाई राजस्व सूचना निदेशालय यानी डीआरआई के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर कर रही है.
-भारत एक्सप्रेस
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