दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेमिका के पति को चलती ट्रेन के सामने धक्के देकर मार डालने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस अपराध को बहुत ही क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत देने पर विचार के समय अपराध की जघन्यता बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती है.
इस मामले में याचिकाकर्ता के अपराध करने के खिलाफ कथित रूप से पुख्ता सबूत हैं. उसपर क्रूर तरीके से हत्या करने का आरोप है. उसके दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है. इस दशा में यह अदालत उसे जमानत देने का इच्छुक नहीं है. उन्होंने यह कहते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी भले ही वर्ष 2019 से हिरासत में है, लेकिन इस मुकदमे में कई जानकारियां सामने आई है एवं अधिकतर गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है. अभी उसे जमानत नहीं दिया जा सकता है.
पुलिस के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2019 में अपनी प्रेमिका के पति को जखीरा के रेलवे लाइन के पास एक सुनसान सड़क पर ले गया. वहां उसने उसके सिर पर ईट से कई बार वार किए. इसके बाद उसे वहां से गुजरती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे वह घिसटता चला गया और उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए. आरोपी ने इस घटना की जानकारी मृतक के परिवार को दी और उसे दुर्घटना का रंग देने की कोशिश की.
ये भी पढ़ें- तिहाड़ जेल में ऐसा कैसे हुआ? 100 से ज्यादा कैदी HIV पॉजिटिव मिले, 10 हजार कैदियों की जांच, रिपोर्ट आने पर मचा हड़कंप
-भारत एक्सप्रेस
UNIQUE STATIONERY THEMED DURGA PANDAL IN BILASPUR: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मसानगंज में इस वर्ष…
अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन अब और आसान हो गए हैं. ट्रस्ट ने…
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई नमो भारत रैपिड रेल ने 3 सफल साल पूरे…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर आम…
लखनऊ में आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता सम्मेलन में डॉ. इंद्रेश कुमार ने देश…
प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में दशहरा समारोह में शामिल हो सकते हैं.…