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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेमिका के पति की हत्या के मामले में आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेमिका के पति को चलती ट्रेन के सामने धक्के देकर मार डालने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेमिका के पति को चलती ट्रेन के सामने धक्के देकर मार डालने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस अपराध को बहुत ही क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत देने पर विचार के समय अपराध की जघन्यता बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती है.

इस मामले में याचिकाकर्ता के अपराध करने के खिलाफ कथित रूप से पुख्ता सबूत हैं. उसपर क्रूर तरीके से हत्या करने का आरोप है. उसके दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है. इस दशा में यह अदालत उसे जमानत देने का इच्छुक नहीं है. उन्होंने यह कहते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी भले ही वर्ष 2019 से हिरासत में है, लेकिन इस मुकदमे में कई जानकारियां सामने आई है एवं अधिकतर गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है. अभी उसे जमानत नहीं दिया जा सकता है.

पुलिस के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2019 में अपनी प्रेमिका के पति को जखीरा के रेलवे लाइन के पास एक सुनसान सड़क पर ले गया. वहां उसने उसके सिर पर ईट से कई बार वार किए. इसके बाद उसे वहां से गुजरती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे वह घिसटता चला गया और उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए. आरोपी ने इस घटना की जानकारी मृतक के परिवार को दी और उसे दुर्घटना का रंग देने की कोशिश की.

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-भारत एक्सप्रेस



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