Bharat Express

दिल्ली शराब नीति मामला: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करने वाला है. ज्ञात हो कि सीबीआई ने केजरीवाल सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.

Arvind Kejriwal Delhi liquor policy case

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि सीबीआई ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. वहीं केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट 3 सितंबर को भी सुनवाई जारी रहेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को अपराध से प्राप्त आय के बारे में जानकारी दी. सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि केजरीवाल द्वारा नियुक्त मीडिया मैनेजर ने साउथ ग्रुप से बातचीत की, साउथ ग्रुप से इकट्ठा किया गया पैसा गोवा चुनाव में AAP फंड के लिए इस्तेमाल किया गया.

सीबीआई ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि सीएम केजरीवाल ने 40 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था. उस समय दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव के प्रभारी थे. गोवा चुनाव में खर्च किया गया सारा पैसा दुर्गेश पाठक के निर्देश पर था. वह दिल्ली से विधायक हैं, इस बात के भी सबूत हैं कि पैसा साउथ ग्रुप से आया था.

बता दें कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करने वाला है. ज्ञात हो कि सीबीआई ने केजरीवाल सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यापारी पी शरथ चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के नाम शामिल है. सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है. जबकि ईडी मामले में पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में हुए पेश, जानें क्यों और क्या है मामला

-भारत एक्सप्रेस

Also Read