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दिल्ली-NCR को बड़ी राहत, वायु गुणवत्ता सुधरते ही GRAP-2 की पाबंदियां हटाईं गईं

Delhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR में AQI 214 पहुंचने के बाद GRAP-2 की पाबंदियां हटाई गईं. हालांकि GRAP-1 के नियम अभी भी लागू रहेंगे.

Delhi-NCR GRAP-2 removed

Delhi NCR Pollution: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी राहत मिली है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए GRAP-2 की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया है. बुधवार (18 फरवरी) की सुबह एनसीआर में मौसम बारिश जैसा रहा. इसके बाद दोपहर में हुई बारिश से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, स्टेज-I की पाबंदियां जारी रहेंगी और एजेंसियों को इन्हें सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

कब लागू किया गया ग्रैप-2?

18 फरवरी 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 214 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब (Very Poor) से सुधरकर खराब (poor) श्रेणी में आ गया है. मौसम विभाग (IMD) और आईआईटीएम के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में AQI ‘Poor’ से ‘मध्यम (Moderate)’ श्रेणी में रहने की संभावना है. अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण प्रदूषण स्तर में यह गिरावट दर्ज की गई है.

GRAP की समीक्षा के लिए उप-समिति की बैठक में मौजूदा हालात और पूर्वानुमान पर चर्चा की गई. इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को जारी ग्रैप-2 लागू करने वाले आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया गया.

आयोग ने जारी किया निर्देश

हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि ग्रैप-1 के तहत लागू सभी उपाय पूरे एनसीआर में जारी रहेंगे. संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे निगरानी बढ़ाएं और प्रदूषण को दोबारा गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए सख्ती बरतें. आयोग ने यह भी कहा है कि वह वायु गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर आगे के कदम उठाएगा.


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यह आदेश दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों समेत एनसीआर के सभी संबंधित विभागों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, नगर निकायों और पुलिस प्रशासन को भेजा गया है, ताकि GRAP के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

-भारत एक्सप्रेस



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