Bharat Express

GRAP-2

ग्रैप-2 के तहत Delhi-NCR में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों, रेल और Metro सेवाओं पर लागू नहीं होगा.