डीजीसीए ने दोनों कपंनियों पर भारी जुर्माना लगाया है.
DGCA takes strict action flight delays: खराब मौसम में पायलट्स की ड्यूटी लगाने में लापरवाही को लेकर DGCA सख्त है. DGCA ने स्पाइसजेट और एयर इंडिया पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने यह कार्रवाई कल यानी 17 जनवरी को की है.
डीजीसीए ने बताया कि उड़ानों के लेट होने को लेकर पिछले 1 महीने के डेटा का एनालिसिस किया गया. इसके अनुसार कोहरे के कारण 25 से 28 दिसंबर के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 60 उड़ानें लेट हुई थीं. इसमें सबसे ज्यादा एयर इंडिया और स्पाइसजेट की थी. डीजीसीए की जांच में यह भी सामने आया कि विमानन कंपनियों ने कैट-3 का प्रशिक्षण ले चुके पायलट्स को ड्यूटी पर लगाने की बजाय अकुशल पायलट्स को लगाया.
दोनों कंपनियों ने विमान उड़ाने की जिम्मेदारी ऐसे पायलट्स को दी जिन्होंने कभी कोहरे में विमान ही नहीं उड़ाया. ऐसे में अधिकतर उड़ानों को या तो रोक दिया गया या डायवर्ट किया गया. बता दें कि पिछले दिनों एक मुंबई से उड़कर गुवाहाटी जा रही एक फ्लाइट को ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ा.
डीजीसीए का इंडिगो पर 1.20 करोड़ का जुर्माना
वहीं दूसरी ओर रनवे के पास खाना खाने के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो पर 1.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है. वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट 12 घंटे लेट होने के बाद मुंबई डायवर्ट कर दी गई. इसके बाद फ्लाइट में सवार यात्री नाराज हो गए और वे डरमैक पर बैठकर डिनर करने लगे.
जानें क्या है कैट-3
कैट-3 का मतलब होता है कैटेगरी-3 इसमें खराब मौसम के दौरान फ्लाइट्स की सुरक्षित लैंडिंग कराई जाती है. इसमें एडवांस ऑटोपायलट, प्रिसिशन इंस्ट्र्रमेंट अप्रोच शामिल होती है. इन सभी टेक्नाॅलोजी की मदद से फ्लाइट्स की घने कोहरे और खराब मौसम में भी लैंडिंग कराई जा सकती है. इसके लिए पायलट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है.