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Delhi Excise Policy Case: आरोपियों को दें चार्जशीट के साथ दाखिल संबंधित दस्तावेज, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दिए निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश हुए.

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दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोपियों को आरोप पत्र के साथ दाखिल किए गए संबंधित दस्तावेज देने का निर्देश दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज कावेरी बावेजा ने यह निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब आरोपियों ने अदालत को बताया कि ईडी के कई दस्तावेज पूरे नहीं हैं.

केजरीवाल और सिसोदिया हुए पेश

इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश हुए थे. सिसोदिया फिलहाल जमानत पर हैं. न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई 6 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है.

यह भी पढ़ें- सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन वह अब भी तिहाड़ जेल में ही हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक जमानत बाण्ड नहीं भरा है. केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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