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GST Rate Cut: मोदी सरकार ने खत्म की 12% और 28% जीएसटी स्लैब, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें, ये सभी सामान हो जाएंगे सस्ते

जीएसटी परिषद ने बुधवार (3 सितंबर) को दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अब जीएसटी में सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही लागू रहेंगी.

GST Rate Cut

GST Rate Cut: आम भारतीयों के लिए बुधवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया है. जीएसटी परिषद ने बुधवार (3 सितंबर) को दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अब जीएसटी में सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही लागू रहेंगी. बाकि 12% और 28%  स्लैब को खत्म कर दिया गया है. नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.

इसके अलावा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% की स्पेशल स्लैब भी लागू की गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में टैक्स पैनल की दो दिवसीय बैठक 3 सितंबर को शुरू हुई और 4 सितंबर को समाप्त होगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने जीएसटी में सुधार करने की बात कही थी. जीएसटी में सुधार के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने समर्थन दिया. समय की मांग को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रियों ने सपोर्ट किया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इन सुधारों से हमारे नागरिकों के जीवन में सुधार आएगा और सभी के लिए, विशेषकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित होगी.

175 सामानों के घटेंगे दाम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दैनिक उपयोग से जुड़ी 175 चीजों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया. इससे टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शैंपू, पेन, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी जैसे दैनिक उपयोग की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी.

आठ विपक्षी शासित राज्यों ने केंद्र से आग्रह किया था कि अगर GST ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद की मौजूदा बैठक में मंजूरी मिल जाती है, तो संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई की जाए.  इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं.

नए स्लैब से ईवी कारों को मिलेगा बढ़ावा

परिषद की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टेशनरी, दवाएं, मेडिकल उपकरण पूरी तरह जीएसटी-मुक्त कर दिए गए हैं. टीवी, एसी, वाशिंग मशीन जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स घटा दिया है. पहले ये 28% जीएसटी स्लैब में आते थे, 22 सितंबर से इन 18 प्रतिशत स्लैब में आएंगे.

इसके अलावा फुटवियर और कपड़ों पर भी जीएसटी घटाकर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इलेक्ट्रानिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ईवी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% के स्लैब में डाला है.


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  • भारत एक्सप्रेस


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