Bharat Express DD Free Dish

Haryana: CM नायब सैनी के बड़े ऐलान- पूर्व कर्मचारियों को पेंशन, दिव्यांगों के लिए नई स्कीम और हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट

One Time Settlement Scheme: हरियाणा सरकार ने पूर्व कर्मचारियों को पेंशन देने, दिव्यांगजनों के लिए नई श्रेणियां जोड़ने, छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और प्रदूषण नियंत्रण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है.

Nayab Singh Saini

नायब सिंह सैनी.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Pension for Employees In Haryana: हरियाणा सरकार ने पूर्व कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि HSMITC, CONFED, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी और जिन विभागों का विलय हुआ था, ऐसे सभी कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा. यह कदम प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

दिव्यांगजनों के लिए नई श्रेणियां जोड़ी गईं

हरियाणा सरकार ने 2016 में दिव्यांगजनों के लिए किए गए संशोधन में अब और 10 नई कैटेगरी को जोड़ने का फैसला लिया है. इसके तहत अब 32 हजार दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा. 11 अलग-अलग श्रेणियों को दिव्यांगजनों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे इन व्यक्तियों को और भी ज्यादा सहायता प्राप्त होगी.

छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

सीएम नायब सिंह सैनी ने छोटे व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. जीएसटी लिटिगेशन में फंसे छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने का निर्णय लिया है. इसके तहत, 10 लाख रुपये तक के बकाया वाले व्यापारियों का ब्याज माफ किया जाएगा और मूल राशि का सिर्फ 40% चुकाना होगा. वहीं, 10 लाख रुपये से ऊपर के करदाताओं को 50% छूट मिलेगी और उनकी ब्याज राशि भी माफ की जाएगी.

हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट

हरियाणा के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी गई है. हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट) के तहत कुल 3647 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से 2498 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा. राज्य सरकार इसमें 1066 करोड़ रुपये का योगदान करेगी. इस परियोजना का उद्देश्य 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाना है.

  • भारत एक्सप्रेस


इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read