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दिल्ली हाई कोर्ट में नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी

दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है, जो मकोका मामले में गिरफ्तार हुए हैं

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मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई हैं. कोर्ट इस मामले में 31 जनवरी को भी सुनवाई जारी रखेगा. नरेश बाल्यान के तरफ से जिरह पूरी. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील 31 जनवरी को जिरह करेंगे.

नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी

बाल्यान की ओर से पेश वकील एम एस खान ने कहा कि मकोका के मामलों के तहत पिछले 10 साल में नए सिरे से गतिविधि होनी चाहिए. एफआईआर में मकोका की सूचना की कोई निरंतरता दिखाई गई है. यह किसी अपराध के कमीशन का खुलासा नही करता है, कुछ भी नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि जांच के दौरान आपका नाम सामने आया था. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नई गतिविधि होगी तो नई एफआईआर दर्ज की जाएगी.

कोर्ट ने कहा कि अगर आपके गैंग का कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और आपकी सांठगांठ दिखाई जा रही हैं, तो क्या ये काफी नही होगा. इससे पहले कोर्ट ने कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान बाल्यान की ओर से पेश वकील ने ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल का हवाला दिया था. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रसार के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. बाल्यान ने इसी आधार पर छह घंटे की कस्टडी पैरोल की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि मैं हिरासत के दौरान कस्टडी पैरोल का भुगतान कर सकता हूं. एक मौजूदा विधायक के रूप में, मैं हिरासत में रहूंगा.

उन्होंने यह भी कहा था कि नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला नहीं बनता है. जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसपीपी अमित प्रसाद ने कहा था कि नरेश बाल्यान खुद उम्मीदवार नहीं है. उन्होंने कहा था कि अगर बाल्यान खुद उम्मीदवार नहीं है.

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-भारत एक्सप्रेस



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